छिंदवाड़ा- सोशल मीडिया पोस्ट पर रहेगी प्रशासन की नजर, धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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दुर्गेश नरोटे, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश
9977886526

छिंदवाड़ा- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित कराये जाने के दृष्टिगत जिले में शांति, आम जन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16-छिंदवाड़ा में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विव्देष को भडकाने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, सायबर विधि व अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिये लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम आदि माध्यम से आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो एवं वीडियो आदि को न ही प्रसारित करेगा और कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। किसी भी ग्रुप के एडमिन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक और उन्माद फैलाने वाले संदेशों/पोस्ट को प्रसारित होने से रोकेगा। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विव्दैष फैलाने या लोगों/समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने व हिंसा आदि फैलाने का प्रयास इन माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा, न ही लाईक, कमेंट, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने, कोई विशेष कार्य करने एवं गैर कानूनी गतिविधियां करने का आव्हान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो।