छिंदवाड़ा- तलघर का व्यवसायिक उपयोग: भवन मालिको को तीन दिन के भीतर खाली करने होंगे बेसमेंट, बनानी होंगी पार्किंग

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दुर्गेश नरोटे, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश
9977886526

नगरनिगम ने भवन मालिको को जारी किए नोटिस

छिंदवाड़ा- कलेक्टर शीलेंद्रसिंह द्वारा बेसमैंट में पार्किंग की जगह पर व्यवसाईक उपयोग करने वाले भवन स्वामियों पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश बार बार नगरनिगम के अधिकारियों को दिए जा रहे थे। बता दे की ये पहला या दूसरा मौका नहीं था जब समय सीमा की बैठक में भवनों के बेसमैंट तलघर के व्यवसाईक उपयोग पर कार्रवाई के लिए निगम अधिकारियों को निर्देशित किया गया हो। इसके पहले हुई बैठकों में भी कई बार कलेक्टर ने सख्ती बरतने की हिदायत दी थी, पर पता नही क्या वजह थी की निगम अधिकारियों की टालामटोली लगातार जारी रही। कलेक्टर के बार बार हिदायत के बाद भी निगम के अफसर बेसमेंट में पार्किंग की जगह संचालित दुकानों पर कार्यवाही करने से बच रहे थे। ज्ञात हो की दिल्ली की घटना के बाद प्रदेश भर में अवैध बेसमेंट और बेसमेंट में कोचिंग, दुकानों के साथ व्यावसाइक उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरु हुई थी, लेकिन छिंदवाड़ा इससे अछूता रहा। यहां सख्ती तो छोड़ अधिकारियों ने जांच तक नहीं की। तब से लगातार समय सीमा की बैठक में कलेक्टर कारवाई के लिए निर्देशित कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी निगम के अफसरों ने कार्रवाई शुरु नहीं की। बीते सोमवार को फिर एक बार कलेक्टर द्वारा समयसीमा की बैठक में नगरनिगम सीमा क्षेत्रांतर्गत व्यवसायिक उपयोग के भवनो में बिना अनुमति बनाये गये बेसमेंट एवं बेसमेंट में जारी पार्किंग हेतु अनुज्ञा के विरूद्ध बेसमेंट में दुकाने/गोदाम खोलकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है जिससे उक्त व्यवसायिक भवनो की पार्किंग रोड पर होती है जिससे आवागमन एवं यातायात बाधित होता है। ऐसे भवनो की जांच कर कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर द्वारा एडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। जिसमे अतिरिक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं आयुक्त नगर निगम छिन्दवाडा द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके बाद गुरुवार को अतिरिक्त कलेक्टर एवं टीम द्वारा अवैध संचालित तलघरों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण पश्चात अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा सभी बेसमेट भवन मालिको को उक्त बेसमेटों में अवैधानिक रूप से संचालित व्यवसायिक गतिविधियों को बंद कर आगामी तीन दिवस में पार्किंग व्यवस्था किये जाने के सूचना पत्र दिये जाने हेतु निगम को निर्देशित किया गया। एडीएम के हरकत में आते ही निगम के अफसर भी एक्शन मोड़ में आते दिख रहे है। नगर निगम द्वारा शहर के उन सभी भवन मालिको को नोटिस जारी कर दिए गए है जो बेसमेंट में पार्किंग की जगह उसका व्यवसाईक उपयोग कर रहे है या दुकानों का संचालन किया जा रहा है। नोटिस के माध्यम से भवन मालिको को स्पष्ट कर दिया गया है की निर्धारित समयावधि में तीन दिवस के भीतर पार्किंग व्यवस्था बहाल न करने की स्थिति में प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाये जायेगे जिसके लिए भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगे। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी की तीन दिन की समय सीमा समापत होने के बाद निर्देशों का पालन नहीं करने वाले भवन मालिको पर निगम क्या कार्यवाही करता है।

शहर में बहुमंजिला इमारतों और कॉम्प्लेक्स संचालकों ने किया ये

शहर के ज्यादातर मामलों में नक्शा पास कराते समय कॉम्पलेक्स संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की थी, लेकिन बाद में इसे बेच दिया गया तो कही दुकानें बनाकर किराया वसूला जा रहा है। अब जहां पार्किंग होनी चाहिए थी वहां दुकानें संचालित हो रही है। सड़क पर वाहन खड़े हो रहे हैं। जिसका असर शहर के यातायात पर हो रहा है। कई कॉम्प्लेक्स संचालकों ने तो बेसमेंट ही बेच दिया है।

कलेक्टर ने ये दिए थे निर्देश

बेसमेंट में दुकानों के संचालन पर सख्त निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने कहा था कि “बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संचालन बेसमेंट में स्वीकार्य नहीं है।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो दुकानदार अभी भी बेसमेंट में व्यापार चला रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और दुकानों को तुरंत हटाया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की स्थितियों को रोकने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और सख्त निगरानी की जाए ताकि शहर में बेसमेंट का दुरुपयोग न हो सके।